बोफोर्स मामले में सीबीआई की अपील पर SC में 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई, महिला जजों की बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्लीः बोफोर्स दलाली कांड में हिंदुजा बंधुओं को आरोपमुक्त करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ दायर सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की दो महिला जज जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी की बेंच पहली बार बोफोर्स मामले की सुनवाई करेगी. दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 2004 के फैसले के खिलाफ इसी साल 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी. सीबीआई के अपील दायर करने के बाद करीब 8 महीने बाद यह मामला सुनवाई के लिए आ रहा है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और वकील अजय अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जब सीबीआई ने अपील दाखिल नहीं की है तो फिर आपराधिक मामले में तीसरा पक्षकार कैसे अपील दाखिल कर सकता है.अजय अग्रवाल ने इस बारे में कोर्ट को संतुष्ट करने के लिए कुछ समय मांगा था.सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आपराधिक मामले में तीसरे पक्ष को अपील दायर करने की इजाजत दी गई तो ऐसे में और समस्या बढ़ जाएगी, जैसे कि जनहित याचिकाओं के दाखिल करने का दायरा बढाये जाने का नतीज़ा क्या हो रहा है? इससे निजी लाभ, व्यवसाययक लाभ और राजनीतिक लाभ के लिए जनहित याचिका दायर होने लगी है, अब ऐसे में हम आपराधिक मामलों में ऐसा करने लगे तो समस्या और खड़ी हो जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि बोफोर्स मामले में क्या उसने अपील दायर की है? सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कहा कि उसने अपील दाखिल नहीं की है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब अभियोजन पक्ष ने अपील दायर नहीं की तो आपराधिक मामले में तीसरा पक्ष कैसे आ सकता है.ये आपराधिक मामलों की कार्यप्रणाली से जुड़ा मुद्दा है. सुप्रीम कोर्ट के इस सुनवाई के बाद इसी साल 2 फरवरी को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के 2004 में दिए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी.

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