दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, कहा- सरेंडर करो
दिल्ली हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख जेल में बंद बलात्कारी बाबा राम रहीम सिंह की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में कहा कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा के ड्रग्स माफिया उसके पीछे लगे हुए हैं और उसकी जान को खतरा है। हनीप्रीत ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत के वकील की ओर से अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई थी। याचिका में हनीप्रीत ने कहा है, ‘वह साफ सुथरी छवि की अकेली जीवनयापन करने वाली महिला हूं। मैं कानून का पालन करती हूं और डेरा सच्चा सच्चा के प्रमुख के मामले की जांच में सहयोग करना चाहती हूं।’
हनीप्रीत की जमानत याचिका पर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा कि आपने जमानत की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में क्यों लगाई है। इसके जवाब में उसके वकील ने कहा कि हनीप्रीत का दिल्ली में भी घर है। कोर्ट ने हनीप्रीत से कहा है कि वह सरेंडर कर दे।
बाबा राम रहीम अभी रोहतक की सुनेरिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दो साध्वियों के साथ रेप करने का दोषी करार दिया था। इसके बाद 28 अगस्त को उसे 20 साल की सजा सुनाई थी। बाबा को सजा सुनाए जाने के बाद से हनीप्रीत फरार चल रही है। पुलिस उसे तलाशने के लिए जगह-जगह छापे मार रही है। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स आई थीं कि हनीप्रीत नेपाल में छुपी हुई है। नेपाल में भी तलाश की गई।