दिल्ली हाईकोर्ट ने MCD को लगाई फटकार, कहा- पूरी दुनिया को दोष दे रहे हैं, पहले अपनी व्यवस्था सुधारें,
दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से सवाल किया कि क्या भीष्म पितामह मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे हैं? आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए? आपको सड़कों पर कचरा फेंकने के लिए चालान जारी करना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी एमसीडी और दिल्ली पुलिस को एक महीने से अधिक समय से लंबित एक अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए की।
मुख्य मार्गों पर कूड़ा, मवेशियों के कारण जाम की समस्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को फटकार लगाई। अदालत ने एमसीडी से सवाल किया कि राष्ट्रीय राजधानी के भीष्म पितामह मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए।
अदालत ने एमसीडी को अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहते हुए टिप्पणी कि आप पूरी दुनिया पर असहयोग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपना घर ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
क्या भीष्म पितामह मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे हैं?
अदालत ने सवाल किया कि क्या भीष्म पितामह मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे हैं? आपने कैमरे क्यों नहीं लगाए? आपको सड़कों पर कचरा फेंकने के लिए चालान जारी करना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी एमसीडी और दिल्ली पुलिस को एक महीने से अधिक समय से लंबित एक अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए की।
अभ्यावेदन में मुख्य सड़कों पर फैले कूड़े के कारण आने वाले आवारा जानवरों, अवैध पार्किंग के कारण भारी ट्रैफिक जाम, गैरकानूनी लोडिंग और अनलोडिंग संबंधी मुद्दे उठाए गए थे, जोकि एक महीने से अधिक समय से लंबित है। इन्हीं मुद्दों को लेकर याचिकाकर्ता मार्टिन जियोमिन जार्ज ने याचिका दायर की थी।
अधिकारियों की विफलता का मामला उठाया
याचिका में कोटला मुबारकपुर-डिफेंस कालोनी रोड में कूड़ा-कचरा डंपिंग, आवारा मवेशियों की अनियंत्रित मौजूदगी और बड़े वाहनों द्वारा वाणिज्यिक सामानों की अवैध लोडिंग और अनलोडिंग को खत्म करने में अधिकारियों की विफलता का मामला उठाया गया था।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि कचरा सड़क पर स्थित बीएसइएस के विद्युत ट्रांसफार्मरों और उसके आसपास फेंका जा रहा है। इससे आग लगने का खतरा हो सकता है क्योंकि क्षेत्र में कई लकड़ी की दुकानें और अन्य हार्डवेयर और बिजली की दुकानें हैं।
गंदगी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए
इस पर पीठ ने सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित कई सुझावों पर चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंधित समय में माल की लोडिंग और अनलोडिंग न हो और गंदगी करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। यह भी सुझाव दिया कि पशु मालिकों द्वारा सड़कों पर छोड़े गए मवेशियों को जब्त कर लिया जाए और उन्हें आम गौशालाओं में स्थानांतरित कर दिया जाए।सोर्स पीटीआई.