कोड़ा पर कोर्ट का हथौड़ा- कोयला घोटाले में 3 साल की सजा, 25 लाख का जुर्माना
कोयला घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को शनिवार को अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोड़ा के करीबी सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच. सी. गुप्ता, झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए.के.बसु को भी तीन साल जेल की सजा सुनाई। अदालत ने कोड़ा और जोशी पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ ही गुप्ता और बसु दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने 13 दिसंबर को कोड़ा, जोशी, गुप्ता, बसु और निजी कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआईएसयूएल) को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने वीआईएसयूएल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत का यह फैसला झारखंड के राजहरा उत्तरी कोयला खदान को वीआईएसयूएल को आवंटित करने से संबंधित है। हालांकि इस मामले में मधु कोड़ा को तुरंत ही 2 महीने के लिए अंतरिम बेल मिल गई। सजा सुनाये जाने के बाद मधु कोड़ा कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोड़ा ने कहा, ‘ये काफी निराशाजनक है, ये कोर्ट का फैसला है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है।’