AAP की मुश्किलें बढ़ीं, लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग ने पेश किए गोपनीय दस्‍तावेज

लाभ के पद मामले में अपनी अयोग्यता के खिलाफ आप के 20 विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई में आज उस समय नया मोड़ आ गया जब चुनाव आयोग :ईसी: ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ गोपनीय दस्तावेज पेश किये। आयोग ने कहा कि ये दस्तावेज विधायकों के साथ साझा नहीं किये जा सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ को आयोग के वकील ने जानकारी दी कि वे आयोग में हुई कार्यवाही से संबंधित ‘‘पर्सनल नोटिंग्स’’ सहित कुछ खास दस्तावेज सौंप रहे हैं।

आयोग के वकील अमित शर्मा ने पीठ के सामने बंद लिफाफे में कागजात पेश करते हुए कहा कि हमारा इन गोपनीय दस्तावेजों पर विशेषाधिकार है इसलिए हम इन्हें याचिकाकर्ताओं (आप के 20 विधायक) को नहीं सौंप सकते। पीठ ने आयोग के वकील से इस संबंध में निर्देश लेने को कहा कि विशेषाधिकार वाले हिस्से को छिपाकर विधायकों को दस्तावेज सौंपे जा सकते हैं या नहीं। अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आयोग ने ये दस्तावेज पेश किये। इन विधायकों को आप सरकार में मंत्रियों के संसदीय सचिवों के रूप में लाभ का पद रखने पर अयोग्य ठहराया गया था।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दिये जाने के बाद विधायकों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपनी अयोग्यता को चुनौती दी थी। आयोग के वकील ने आप विधायकों की अयोग्यता के लिए राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशों का समर्थन करते हुए आज कहा कि विधायक यह दावा नहीं कर सकते कि वे लाभ के पद पर आसीन नहीं थे। वकील ने दावा किया, ‘‘वे उन मंत्रियों के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों से जुड़े थे जिनसे वे संबद्ध थे। उन्हें मंत्रियों के प्रशासन संबंधी कार्य पर गौर करने का हक नहीं था।’’ आयोग तथा अन्य पक्षों की ओर से दलीलें कल भी जारी रहेंगी।

 

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