AAP MLA को राहत: आप नेता आशुतोष का ट्वीट- लोकतंत्र के चीरहरण में मोदी जी को महारत

लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराये गये विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली अधिसूचना को कानून की नजर में गलत बताया और उनकी याचिका वापस निर्वाचन आयोग के पास भेजी जो इस पर नए सिरे से सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया और आप विधायकों को अयोग्य करार देने से पहले उन्हें मौखिक रूप से नहीं सुना गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आज सत्य की जीत हुई है। उन्होंने ट्वीट किया, “सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था।दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।”

 

 

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किये हैं। आशुतोष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि संवैधानिक संस्थाएं कितनी गिर सकती हैं। उन्होंने ट्वीट किया, “संवैधानिक संस्थाओं के ज़रिये लोकतंत्र का चीरहरण करने में मोदी जी ने महारत हासिल कर ली है फिर चाहे राज्यपाल हो या फिर चुनाव आयुक्त, या सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग सब जगह ऐसे लोग नियुक्त है जिनकी रीढ की हड्डी नहीं है।” आशुतोष ने कहा कि चुनाव आयोग का फैसला आप की चुनी हुई सरकार को गिराने की गंभीर कोशिश थी। उन्होंने कहा कि लोगों के जनमत को हाईजैक करने की कोशिश की गई।

वहीं आप के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के निर्णय को सही कहा है, और ये भी माना है कि सभी विधायकों ने लाभ का पद लिया। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के सारे दस्तावेज और तथ्य सही पाए गए। उन्होंने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है।इस मामले के याचिकाकर्ता प्रंशात पी पटेल ने कहा है कि इस मामले में आप विधायकों को सिर्फ तात्कालिक राहत ही मिली है। उन्होंने कहा कि लाभ के पद के केस की सुनवाई चलती रहेगी।

 

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