1993 मुंबई ब्लास्ट केस: अबू सलेम समेत दो को उम्रकैद, दो को फांसी और 1 को 10 साल जेल की सजा
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने गुरुवार को दो दोषियों को मौत की सजा और अबु सलेम एवं एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक दीपक साल्वे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश जी. ए. सेनेप ने धमाके में संलिप्तता के लिए दोषी मोहम्मद ताहेर मर्चेट एवं फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने अबु सलेम व करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई है वहीं एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साल्वे ने संवाददाताओं से कहा कि विशेष न्यायाधीश ने हत्या, हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति, धमाके का षडयंत्र रचने जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों पर जुर्माने भी लगाए हैं। सभी छह दोषियों को विशेष अदालत ने 16 जून को दोषी करार दिया था जिसमें से एक मुस्तफा दोसा की 28 जून को मौत हो चुकी है।
यह बहुप्रतीक्षित फैसला 12 मार्च,1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के 24 वर्ष और विशेष अदालत द्वारा मामले में शामिल लोगों को दोषी करार दिए जाने के लगभग 80 दिन बाद आया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उस वक्त दहल उठी थी जब 12 मार्च 1993 को यहां विभिन्न जगहों पर सिलसिलेवार 13 बम धमाके हुए थे। घटना में 257 लोग मारे गए थे और 700 अन्य घायल हो गए थे। अपराधियों ने एयर इंडिया इमारत, बांबे स्टॉक एक्सचेंज, जावेरी बाजार, तब पांच सितारा होटल होटल सीरॉक और होटल जुहू सेंटॉर को निशाना बनाया था। हादसे में क्षतिग्रस्त निजी और सरकारी संपत्तियों की कीमत 27 करोड़ रुपये आंकी गई थी।
यहां पढ़ें 1993 Mumbai Blast Case Updates:
– कलीमुल्लाह को आजीवन कारावास, अबू सलेम को आजीवन कारावास। ये सभी सजा एक साथ पूरी करनी होंगी।
– फिरोज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है।
– सलेम को दो मामलों में उम्रकैद और दो मामलों में 25-25 साल की सजा सुनाई गई। ताहिर मर्चेंट को फांसी की सुनाई गई है।
– रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई। वे काफी वक्त से जेल में हैं। सीबीआई ने रियाज के लिए उम्रकैद की मांग की थी।
– इंडिया टुडे के अनुसार, फैसले के बाद अबू सलेम अदालत में रोने लगा।
– अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
– कलीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा, 2 लाख रुपये का जुर्माना। हथियार सप्लाई करने का था दोषी।
– जज ने फैसला सुनाना शुरू किया।
– जज के कोर्ट रूम में पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। सभी दोषी व वकील कोर्ट रूम के भीतर मौजूद हैं।
– सलेम को 2005 में पुर्तगाल के प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। प्रत्यर्पण के समय यह शर्त रखी गई थी कि उसे फांसी नहीं दी जाएगी।
– इस मामले में 27 आरोपी अभी भी फरार हैं। दोसा, टाइगर मेमन और छोटा शकील ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप कराए थे।
– अबू सलेम व चार अन्य दोषी सजा के ऐलान के लिए अदालत पहुंच चुके हैं।
– यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अबू सलेम को फांसी की सजा दी भी जाती है तो उसे फांसी नहीं लगाई जाएगी। दरअसल पुतर्गाल से प्रत्यार्पण संधि के दौरान यह शर्त रखी गई थी कि अबू सलेम को फांसी नहीं दी जा सकती, वर्तमान 9 केस से अलग कोई केस नहीं चलाया जाएगा, 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी और किसी अन्य देश को नहीं सौंपा जाएगा।
– 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।