अदालत ने एयरहोस्टेस आत्महत्या केस में पीडिता के सास-ससुर की अग्रिम जमानत अर्जी की खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले हफ्ते साऊथ दिल्ली के पंचशील पार्क में कथित रूप से आत्महत्या करने वाली एयरहोस्टेस अनीशिया बत्रा के सास-ससुर को अग्रिम जमानत देने से शुक्रवार को मना कर दिया।

वादी पक्ष के वकील ईशकरण सिंह भंडारी ने बताया कि अदालत से कहा गया कि दोनों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। इसके बाद अदालत ने अनीशिया बत्रा (39) की मौत के मामले में न्यासिक हिरासत में बंद उसके पति मयंक सिंघवी की मां सुषमा सिंघवी और पिता आर.एस. सिंघवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

वकील भंडारी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीलम सिंह से कहा कि अनीशिया के माता-पिता ने उसके ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर उन पर अनीशिया को धमकाने का आरोप लगाया था। इसके बाद न्यायाधीश ने सुषमा और आर.एस. सिंघवी की याचिका खारिज कर दी।

शिकायतकर्ताओं ने अदालत के सामने यह भी दावा किया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मयंक के माता-पिता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया था कि उनकी मामले में कोई भूमिका नहीं है और उनके बेटे एवं बहू के बीच कोई भी विवाद उनका आपसी मामला था।

अनीशिया एक लुफ्थांसा एयरलाइंस में काम करती थी। उसने कथित रूप से पिछले शुक्रवार को अपने घर की छत से छलांग लगा दी थी। इसके बाद उसका पति मयंक उसे पास के एक अस्पताल में ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

अनीशिया के परिवार का आरोप है कि मयंक उसके साथ मारपीट करता था। घटना से पहले पिछले महीने 27 जून को अनीशिया के परिवार वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि अगर उनकी बेटी को कुछ भी होता है तो इसके लिए मयंक जिम्मेदार होगा।

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