नाबालिग से रेप मामले में आया आसाराम पर फ़ैसला, दी गई उम्रकैद, दो सह आरोपियों को 20-20 साल क़ैद

राजस्थान के अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी स्वयंभू संत आसाराम बापू को जोधपुर की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मामलों के विशेषज्ञ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने जोधपुर केंद्रीय कारागर के अंदर अपना फैसला सुनाया। आसाराम इसी जेल में कैद हैं। फैसले के बाद उन्‍हें वापस जेल भेज दिया। आसाराम (77) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 और बाल यौन अपराध निषेध अधिनियम (पोस्को) और किशोर न्याय अधिनियम (जेजे) के तहत दोषी ठहराया गया। दो अन्य सह-आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया।

पुलिस ने छह नवंबर, 2013 को पॉक्‍सो अधिनियम , किशोर न्याय अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आसाराम और चार अन्य सह- आरोपियों शिल्पी, शरद, शिवा और प्रकाश के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था। जानकार सूत्रों ने बताया कि अदालत ने शिल्पी (आश्रम की वॉर्डन) और शरद को भी दोषी ठहराया है, जबकि शिवा और प्रकाश को इस मामले में बरी कर दिया है। आसाराम गुजरात में दायर यौन उत्पीड़न के एक अन्य मामले का भी सामना कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की एक किशोरी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 2013 में आसाराम को गिरफ्तार किया गया था। किशोरी ने उन पर जोधपुर के बाहरी इलाके के मनई गांव स्थित आश्रम में 15 अगस्त, 2013 को उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता मध्य प्रदेश के उनके छिंदवाड़ा आश्रम में 12वीं कक्षा की छात्रा थी। आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार कर एक सितंबर, 2013 को जोधपुर लाया गया था। दो सितंबर, 2013 को उन्हें न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

Updates: 

-आसाराम को उम्र कैद की सजा। जज मधुसूदन शर्मा ने नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सजा सुनते ही आसाराम अपना सिर पकड़कर रोने लगा। आसाराम के साथ इस मामले में सह आरोपी शिल्पी और शरतचंद्र को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है।

– फैसला सुन आसाराम की तबियत बिगड़ने की बात सामने  आ रही है। एहतियातन तौर पर जेल परिसर में एम्बुलेंस मंगवाई गई है। एम्बुलेंस जेल परिसर में पहुंच भी चुकी है।

– आसाराम की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है। जज मधुसूदन शर्मा ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। किसी भी वक्त आसाराम पर सजा का ऐलान हो सकता है। आसाराम के साथ ही बाकी तीनों दोषियों की सजा का ऐलान भी आज ही होगा।

– कोर्ट में आसाराम सहित तीनों आरोपियों की सजा पर बहस जारी है। उम्र का हवाला देकर आसाराम के वकीलों ने कम सजा की मांग की है। पीड़िता ने भी मुआवजे के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। आसाराम की तरफ से 14 वकीलों की फौज कोर्ट में बहस कर रही है।

–  फैसले पर राजस्थान के पूर्व सीएम ने कहा है कि अब वक्त आ गया है जब लोग संतों और धोखेबाजों में फर्क करना सीख लें। आसाराम जैसे लोगों ने विश्व में भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया है।

– फैसला आने के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि, ‘आसाराम दोषी करार दिए गए। हमें इंसाफ मिला है। इस लड़ाई में हमारा साथ देने वाले सभी लोगों को हम धन्यवाद करते हैं।’

– जोधपुर कोर्ट के जज मधुसूदन शर्मा ने फैसला लिखना शुरू किया। आसाराम अपने वकीलों के साथ मौजूद। फैसले से पहले बैरक में 15 मिनट तक पूजा करता रहा आसाराम। आसाराम ने चिट्ठी लिखकर अपने भक्तों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है।

– आसाराम केस में मुख्य गवाह महेंद्र चावला ने कहा है कि, ‘मुझे न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आसाराम को जरूर सजा मिलेगी। ऐसे बलात्कारी को फांसी पर लटका देना चाहिए। मेरी जान को खतरा है। मुझे अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत है।’

– नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में आसाराम के साथ सह आरोपी शिवा, शरतचंद और शिल्पी भी जोधपुर सेंट्रल जेल में बने कोर्ट पहुंचे।

– आसाराम की रिहाई के लिए वाराणसी में उसके समर्थक यज्ञ कर रहे हैं। अहमादाबाद के आसाराम आश्रम में भी रिहाई के लिए हवन चल रहा है।

– जोधपुर सेंट्रल जेल में बने कोर्ट में जज  पहुंच गए हैं। कुछ देर में फैसेल का ऐलान हो जाएगा।

– फैसले से पहले फूलों की माला के साथ आसाराम का एक समर्थक जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंच गया। पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए उस शख्स को हिरासत में ले लिया है।

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