अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी, बच्चियों से बलात्कार पर मृत्युदंड का है प्रावधान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को मंजूरी दे दी है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार करने वालों को मृत्यु दंड की सजा देने की व्यवस्था है। यह संशोधन 21 अप्रैल को जारी अपराध कानून संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। कठुआ में एक नाबालिग लड़की और उन्नाव में एक महिला से बलात्कार के बाद इस अध्यादेश को जारी किया गया था। गजट अधिसूचना में कहा गया है, ‘इस अधिनियम को अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम 2018 का
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