सड़क हादसे में हुई पत्नी की मौत पर एमएसीटी ने दिया परिजन को 1.22 करोड़ रूपये का मुआवजा देने का आदेश

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2014 में हरियाणा में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कारोबारी के परिजन को 1.22 करोड़ रूपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी अमित बंसल ने दुर्घटना के लिए जिम्मेदार वाहन के बीमाकर्ता इफको-टोक्यो जनरल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिवार को 1,22,44,374 रूपये भुगतान करने का निर्देश दिया। इसमें 89,05,000 रूपये मुआवजा और 33,39,374 रूपये ब्याज है। न्यायाधिकरण ने दिल्ली निवासी राजेश जैन के परिवार को मुआवजा प्रदान करने का आदेश दिया। अपनी फैक्टरी से लौटते वक्त
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