बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद गुजारा-भत्ता दिला सकती हैं सिविल अदालतें
तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं के गुजारा-भत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने काफी अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद सिविल कोर्ट गुजारा-भत्ता दिला सकती हैं। हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि भले ही मुस्लिम मैरिज एक्ट-1939 के तहत गुजारा भत्ता, मेहर और प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से संबंधित राहतों में कोर्ट के अधिकार का जिक्र नहीं है तब भी कोर्ट के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि
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