बिना जांच के मरीजों को दवा लिखना आपराधिक और घोर लापरवाही : बंबई उच्च न्यायालय

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिना जांच के मरीजों को दवा लिखना आपराधिक लापरवाही की तरह है। अदालत ने एक महिला मरीज की मौत के लिए मामले का सामना कर रहे एक डॉक्टर दंपति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति साधना जाधव ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दंपति – दीपा और संजीव पावस्कर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। मरीज की मौत के बाद रत्नागिरि पुलिस ने डॉक्टरों पर आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या)
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