अब चेक बाउंस होने पर 20 फीसदी रकम अदालत में करना होगा जमा, दो साल तक की हो सकती सजा
बैंक खाते में पैसा नहीं होने के बावजूद चैक जारी करने वालों को अब सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि संसद में गुरुवार को एक ऐसा विधेयक पारित किया गया जिसके प्रावधान के तहत चैक बाउंस के आरोपी को इसकी राशि का 20 प्रतिशत अदालत में अंतरिम मुआवजे के तौर पर जमा कराना होगा। विधेयक में चैक बाउंस मामलों के दोषियों को दो साल तक की सजा का प्रावधन है। चैक बाउंस होने की स्थिति में चेक प्राप्तकर्ता को और अधिक राहत प्रदान करने वाला ‘परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 (नेगोशियेबिल इंस्ट्रूमेंट
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