पुडुचेरी: बीजेपी के तीन विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, किरण बेदी ने किया था मनोनीत
उच्चतम न्यायालय ने पुडुचेरी विधान सभा में भाजपा के तीन सदस्यों के मनोनयन को स ही ठहराने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने विधान सभा अध्यक्ष से कहा कि इस मामले में दायर याचिका पर निर्णय होने तक मनोनीत सदस्यों को विधायक के रूप में काम करने दिया जाये। न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं पर केन्द्र और पुडुचेरी सरकार को नोटिस जारी किये और उन्हें इस पर जवाब दाखिल
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