इलाज, शादी, मकान, पढ़ाई के लिए पीएफ से कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा

निजि क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा देने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने जमा राशि की निकासी के नियमों में हाल में कुछ बदलाव किए हैं, जोकि कर्मचारियों के हित में माने जा रहे हैं। बदले हुए नियमों के मुताबिक कोई व्यक्ति नौकरी जाने या छोड़ने के एक महीने या उससे ज्यादा की अवधि के बाद अपनी कुल जमा भविष्य निधि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है और बाकी का 25 फीसदी हिस्सा बेरोजगार होने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। ईपीएफओ आंशिक तौर
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