संविधान पीठ से केजरीवाल को बड़ी राहत: दिल्ली में हर मामले में एलजी की अनुमति जरूरी नहीं
दिल्ली का असल बॉस कौन है, बुधवार (तीन जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। पांच जजों की संविधान पीठ ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि उप राज्यपाल के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं। उन्हें राज्य की कैबिनेट और उसके मंत्रियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक काम-काज में बाधा नहीं पैदा करनी चाहिए। कोर्ट ने इसी के साथ यह भी साफ किया कि हर मामले में एलजी की अनुमति जरूरी नहीं है। वहीं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना भी मुमकिन नहीं है।
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