फीमेल को ईमेल में तोड़ी मर्यादा तो हो जाएगी जेल, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये टिप्पणी जरूर पढ़ लें
अदालत ने कहा, “किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री वाला कोई ईमेल सामने आता है, तो क्या हम अपराधी को सिर्फ इसलिए जाने की परमिशन दे सकते हैं, क्यों कि अपमान बोला नहीं गया, लिखित है.” महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट और ईमेल अपराध के तहत आते हैं, ये टिप्पणी बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान की. कई बार ऐसा होता है कि लोग महिलाओं को कुछ कहते नहीं लेकिन ईमेल और
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