लिव इन रिलेशनशिप के पक्ष में आया हाई कोर्ट का फ़ैसला, जोड़े को दी लिव इन में रहने की इजाजत
केरल हाई कोर्ट ने शुक्रवार (1 जून) को लिव इन रिलेशनशिप के मामले में 18 वर्षीय एक युवक और 19 वर्षीय युवती को साथ रहने की इजाजत दे दी। युवती के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिये बेटी को अदालत में पेश करने की गुहार लगाई थी लेकिन अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि वह इस तथ्य से अपनी आंखें नहीं मूंद सकती है कि समाज में ‘लिव इन रिलेशनशिप’ तेजी से विकसित हो रहे हैं और इस तरह के जोड़ों को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
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