रॉबर्ट वाड्रा बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जा सकते, अग्रिम जमानत में दी राहत
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को धनशोधन के एक मामले में जांच का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश दिया. अदालत ने उन्हें कई अन्य शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन्हें साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित नहीं करने तथा जांच अधिकारी द्वारा बुलाने पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा से पांच लाख रुपये का निजी मुचलका
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