चारा घोटाला: RJD सुप्रीमो के साथ आरोपी रहे शख्स को बरी कर बोले जज- लालू को बड़ा कष्ट होगा

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार गबन मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। सीबीआई के विशेष न्यायधीश शिवपाल सिंह की पीठ ने सोमवार (19 जनवरी, 2018) को यह फैसला सुनाया। इससे पहले लालू यादव जैसे ही कोर्ट रूम में पहुंचे, जज शिवपाल सिंह ने पूछा कि अगर उन्हें कोई परेशानी है तो इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा सकता है। हालांकि, आरजेडी प्रमुख ने इसका जवाब नहीं देकर पूछा कि क्या आरके राणा जी छूट गए। इसके जवाब में
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