ठोस कचरा प्रबंधन की अधूरी जानकारी देने पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने देश में ठोस कचरे के प्रबंधन के बारे में अधूरी जानकारी के साथ 845 पेज का हलफनामा दाखिल करने पर केंद्र सरकार की मंगलवार को तीखी आलोचना की और कहा कि शीर्ष अदालत कोई कचरा एकत्र करने वाला नहीं है। शीर्ष अदालत ने इस हलफनामे को रिकार्ड पर लेने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार हमारे यहां कबाड़ नहीं डाल सकती है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने कहा-आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप हमें प्रभावित करने
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