हमारा सरोकार बस लोया की मौत के मामले तक : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि उसका सरोकार सिर्फ विशेष सीबीआइ न्यायाधीश बीएच लोया की मृत्यु के मामले तक है और वह सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में आरोपियों को आरोपमुक्त करने सहित दूसरे पहलुओं पर गौर नहीं करेगा। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाइ चंद्रचूड़ के तीन सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि हमारे सामने विचारणीय विषय यह है कि क्या इस मामले में और आगे जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। पीठ न्यायाधीश लोया
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