चेक बाउंस होने पर मिला 26 करोड़ का मुआवजा, छह को जेल
मजिस्ट्रेट अदालत ने एक रियल एस्टेट के छह सहयोगियों को चेक बाउंस मामले में एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा और शिकायतकर्ता को 26 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। उल्हासनगर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आर डी चौगले ने सात प्रतिवादियों को आदेश दिया कि हर प्रतिवादी शिकायतकर्ता को 3,73,21,500 रुपए दे। कल्याण स्थित माधव कंस्ट्रक्शन कंपनी के गोपी माधवदास रोचलाणी ने अपनी शिकायत में बताया था कि प्रतिवादी ने 15 मई 2006 को 60 एकड़ जमीन पर निर्माण की अनुमति के लिए 85 करोड़ रुपए
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