जजों के नाम पर घूस: सुुुुप्रीम कोर्ट ने खारिज की SIT जांंच की मांग, याचिकाकर्ता पर 25 लाख का जुर्माना
जजों के नाम पर घूस लेने से जुड़े मामले की विशेष जांच दल (एसआइटी) से छानबीन नहीं कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एएम खानिवलकर की पीठ ने याचिका दायर करने वाली संस्था कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजेएआर) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शीर्ष अदालत इसी मामले पर वकील कामिनी जायसवाल की अर्जी पहले ही खारिज कर चुकी है। उन्होंने भी जजों के नाम पर घूस मांगने
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