विरोध प्रदर्शनों में जान-माल के नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- भरपाई के लिए तय की जाए जिम्मेदारी
आन्दोलनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को होने वाले नुकसान और लोगों की जान जाने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्र से कहा कि इस तरह की गुण्डागर्दी की जिम्मेदारी निर्धारित करने और ऐसे हिंसक प्रदर्शनों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों में अदालतों का सृजन किया जाए। अटार्नी जनरल ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में हुए आन्दोलन का जिक्र करते हुए कहा कि स्थानीय जनता के लिए इससे काफी मुश्किल हो गई थी
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