मानहानि मामला: व्यापम घोटाले में शिवराज सिंह चौहान का नाम घसीटने पर कांग्रेस नेता को जेल, जुर्माना भी लगाया
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनके परिजन पर लगाये गये आरोपों के खिलाफ दायर मानहानि के एक मामले में स्थानीय अदालत ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के. के. मिश्रा को आज (17 दिसंबर) दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री एवं उनके परिजन पर लगाये गये मिश्रा के आरोपों को निराधार पाया और झूठे आरोप लगाने के लिए मिश्रा को दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने मिश्रा को 25,000 रूपये के जुर्माने से दंडित भी
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