रजनीगंधा पान मसाला को कोर्ट ने बताया”असुरक्षित”, ठोका चार लाख का जुर्माना
उत्तराखंड की चमोली की खाद्य सुरक्षा अदालत ने रजनीगंधा पान मसाले को ‘अनसेफ ब्रांड’ :खाने के लिये असुरक्षित: घोषित करते हुए इसका उत्पादन करने वाली कम्पनी पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिये गये आदेश में स्थानीय स्तर पर इस पान मसाले को बेचने वाले व्यापारी पर भी पन्द्रह हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। अदालत द्वारा तीस अक्टूबर को दिया गया यह फैसला आज यहां सार्वजनिक किया गया है। तीन साल पहले
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