नाबालिग भांजी से बलात्कार पर शख्स को 10 साल कैद, पीड़िता की गवाही पर सुनाया फैसला
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक शख्स को अपनी नाबालिग भांजी से बलात्कार करने का दोषी मानने और उसे 10 साल कैद की सजा की पुष्टि की है। अदालत ने कहा इस ‘‘जघन्य अपराध’’ ने न सिर्फ उसे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाया है बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी हिलाकर रख दिया तथा ‘‘उसकी अन्तरात्मा को अपमानित’’ किया है। न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने निचली अदालत के सितंबर 2012 को सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा है जिसमें लड़की के मौसा को दोषी पाया गया था और सजा सुनाई गई थी।
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