धर्म परिवर्तित लड़की का भी हिंदू पिता की संपत्ति पर हक: हाई कोर्ट
गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार (27 सितंबर) को धर्म बदलकर मुस्लिम व्यक्ति से शादी करने वाली हिन्दू लड़की को उसके पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का आदेश दिया। न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला ने आदेश में कहा कि लड़की का “हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम” के तहत पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा। न्यायाधीश पर्दीवाला ने आदेश में कहा, “हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में धर्म बदलने पर वारिस को पैतृक संपत्ति से वंचित करने का प्रावधान नहीं है। ये केवल धर्म बदलकर शादी करने वालों के बच्चों को उनके हिन्दू रिश्तेदारों की
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