निर्भया कोष के प्रबंधन से सुप्रीम कोर्ट नाखुश
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि निर्भया कोष के तहत यौन हिंसा पीडितों को दिए जाने वाले मुआवजे का मुद्दा निराशाजनक तस्वीर पेश करता है क्योंकि यह स्पष्ट ही नहीं है कि कब और किस चरण में इसका भुगतान किया जाएगा। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के पीठ ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि पीड़ितों के मुआवजे के लिए निर्धारित धनराशि के वितरण और प्रबंधन की समेकित प्रणाली का अभाव है। पीठ ने कहा कि इस मामले में बहुत अधिक भ्रामक स्थिति है क्योंकि
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