सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखे बेचने पर बैन हटाया, लेकिन इन शर्तों के साथ
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों की बिक्री के लिये स्थाई और खुदरा लाइसेंस निलंबित करने के अपने पिछले साल नवंबर के आदेश में मंगलवार को ‘कुछ समय के लिए’ संशोधन किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दीवाली पर्व के बाद स्थाई लाइसेंस निलंबित करने के आदेश को हटाने के बारे में समीक्षा की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह इस त्योहार के बाद हवा की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की दो सदस्यीय पीठ ने केंद्र और संबंधित प्राधिकारियों
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