क्या है इंस्टैंट ट्रिपल तलाक, जानिए क्या कहता है शरीयत

प्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तीन तलाक के मामले पर फैसला सुनाते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा है कि यह कानून मनमाना है और यह संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। 5 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के साथ यह फैसला दिया है। बता दें, इस्लाम धर्म में शादी के लिए ईसाई और हिंदू धर्म से अलग परंपराएं हैं। मुस्लिम लॉ के मुताबिक शादी को एक संस्कार के रूप में नहीं देखा जाता है बल्कि
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