Rajasthan High Court: कर्मचारियों को 30 दिन से ज्यादा नहीं कर सकेंगे APO, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार (28 फरवरी) को आदेश दिया है कि एपीओ की अवधि 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकेगी. इसका इस्तेमाल ट्रांसफर या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा. राजस्थान जोधपुर हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की एकलपीठ ने आदेश दिया है. मुख्य सचिव को नए प्रशासनिक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. डॉ. दिलीप सिंह चौधरी, गणराज विश्नोई, डॉ. मांगीलाल सोनी, लक्ष्मीनारायण कुम्हार सहित 56 याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है. याचिकाकर्ता डॉ. दिलीप सिंह चौधरी कोर्ट में हुए पेश एपीओ
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