हैदराबाद में एक मौलवी पर बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में दर्ज हुआ मुकदमा
हैदराबाद में एक मौलवी पर बच्चे का यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी मौलवी अरबी भाषा का टीचर है। घटना हैदराबाद के फलकनुमा की है। यह मामला उस वक्त सामने आया, जब बच्चे का पिता शिकायत करने पुलिस थाने पहुंचा। पीड़ित बच्चे के पिता ने मौलवी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। वहीं, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है।
दरअसल, मंगलवार (6 मार्च) को हैदराबाद में फलकनुमा क्षेत्र के एसीपी सईद फैज ने इस केस के बारे में जानकारी दी। एसीपी ने बताया कि (5 मार्च) एक शख्स रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आया। शख्स ने बताया कि उसके बेटे का यौन शोषण किया गया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को जानकारी दी कि उसके बच्चे का यौन शोषण एक मौलवी ने किया है, जो अरबी भाषा का टीचर है।
फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट 5 और 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मौलवी की तलाश की जा रही है। बताते चलें कि पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस) एक्ट की धारा 6 के अधीन वे मामले लाए जाते हैं, जिनमें बच्चों को दुष्कर्म या कुकर्म के बाद गम्भीर चोट पहुंचाई गई हो। यदि मौलवी इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे दस साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है।