शिमला में चार साल के मासूम लड़के की हत्या मामले में अदालत ने तीन लोगों को सुनाई मौत की सजा


शिमला के राम बाजार इलाके में चार साल के मासूम लड़के की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई है।

चार साल के मासूम लड़के के अपहरण और हत्या केस में राम बाजार के चंद्र शर्मा, गंज बाजार के तेजेंद्र पाल और दिल्ली के विक्रांत बख्शी को जिला एवं सत्र अदालत 6 अगस्त को दोषी करार दे चुका है।

इस मामले में आज जिला एवं सत्र अदालत ने चंदर शर्मा, विक्रांत बख्शी और तेजेंद्र पाल को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि 21 अगस्त को मासूम लड़के के हत्यारों की सजा पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी और कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की थी।

लेकिन कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया और कोर्ट ने सजा के ऐलान के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की थी। हत्या के मामले में कोर्ट ने आज सनुवाई करते हुए बच्चे के तीनों हत्यारों को मौत की सजा सुनाई है।

2014 में की गई थी मासूम की हत्या

जानकारी के लिए आपको बता दें कि शिमला के राम बाजार इलाके से विनोद गुप्ता के चार साल के बेटे युग को 14 जून 2014 को अपहरण किया गया। इसके बाद युग की हत्या कर दी गई।

इस मामले में सीआईडी ने चंदर शर्मा, विक्रांत बख्शी और तेजेंद्र पाल गिरफ्तार किया गया था। 25 अक्टूबर 2016 को अपहरण और हत्या के मामले में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने सबूतों को जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। खबरों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में 105 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं।

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