बलात्कार के आरोपी डॉक्टर को दिल्ली की एक अदालत से मिली जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने शादी का झूठा वादा करके एक महिला डॉक्टर से बलात्कार करने के आरोपी डॉक्टर को जमानत दे दी है। अदालत ने यह कहते हुए आरोपी को जमानत दी कि दोनों बालिग हैं और पढ़े लिखे हैं और उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपने संबंधों के परिणाम को समझते होंगे। विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और उतनी ही रकम की जमानत राशि पर आरोपी को जमानत दी है। अदालत ने जमानत देते वक्त इस तथ्य पर गौर किया कि दोनों के बीच का संबंध समान धरातल पर था और आरोपी ‘ लाभ लेने की स्थिति’ में नहीं था।अदालत ने दोनों के बीच एसएमएस के आदान- प्रदान पर भी गौर किया और कहा कि यह संकेत देता है कि महिला संबंध में इच्छुक और सक्रिय भागीदार थी। अदालत ने हालांकि आरोपी को निर्देश दिया कि वह कथित पीड़िता से संपर्क नहीं करेगा, न ही उसे डराएगा, धमकाएगा और न ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित पीड़िता और आरोपी डॉक्टर हैं और वे फरवरी 2017 में एक-दूसरे से आॅनलाइन मिले थे। कुछ महीने बाद आरोपी ने उससे शादी करने की पेशकश की और उसके बाद दोनों वसंत कुंज में एक साथ रहने लगे। आरोपी वसंत कुंज में ही एक निजी अस्पताल में काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने इस दौरान उससे बदसलूकी शुरू कर दी और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। वसंत कुंज थाने में इस साल 24 मार्च को आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।