घरेलू हिंसा केस में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक और दिल्ली के कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार (नौ अप्रैल) को उनके खिलाफ वारंट जारी किया। यह जमानती वारंट घरेलू हिंसा मामले से जुड़ी सुनवाई में उन्हें हाजिर न होने पर जारी किया गया है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने भारती के खिलाफ वारंट जारी करते हुए उन्हें 27 अप्रैल को अदालत के सामने पेश होने के लिए निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 20 मार्च को भारती को अपनी पत्नी लिपिका मित्रा के साथ जारी विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने के लिए मंजूरी दी थी, जिसके लिए पूर्व में आप विधायक ने इच्छा जताई थी।
मालवीय नगर से विधायक भारती ने सात अक्टूबर 2015 को अपने ऊपर पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में जमानत के लिए आवेदन दिया था। जांचकर्ता ने पांच अप्रैल 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था। हालांकि, भारती ने खुद पर लगे सभी आरोप सिरे से खारिज कर दिए थे।
बता दें कि आप विधायक की पत्नी लिपिका ने साल 2015 में 10 जून को उनके खिलाफ शिकायत की थी। दिल्ली महिला आयोग में हुई इस शिकायत के बाद नौ सितंबर 2015 को पुलिस ने घरेलू हिंसा और पत्नी को जान से मारने के प्रयास के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद भारती को सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके बाद उन्हें 29 सितंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट से उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी।
कोर्ट का तब कहना था कि भारती की जरूरत जांच-पड़ताल के लिए अब नहीं है, लिहाजा उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। भारती दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी हैं, यह आधार मानते हुए भी उनके भागने या गायब होने की आशंका नहीं थी। पांच अप्रैल 2016 को जांचकर्ताओं ने इसी मामले को लेकर ट्रायल कोर्ट में चार्ज शीट दायर की। दावा किया गया कि महिला ने आरोप लगाया था कि पति ने उनके अजन्मे बच्चे को जान से मारने की धमकी दी थी, जो तब उनके पेट में था।
पत्नी का आरोप था कि पति ने उनके (पत्नी) और अपने दो बच्चों संग क्रूर बर्ताव किया। लिपिका के गर्भवती होने के वक्त भी सोमनाथ ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी. सोमनाथ के वकील ने तब बचाव में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। साथ ही कहा था कि वह मामले की जांच में पुलिस की मदद कर रहे हैं।