पूर्व भारतीय राजनयिक को अदालत ने दिया ISI के लिए के लिए जासूसी करने के लिए दोषी करार

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (18 मई) को पूर्व भारतीय राजनयिक माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस (आईएसआई) को संवेदनशील जानकारी देने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश के लिए माधुरी गुप्ता को दोषी ठहराया। अदालत शनिवार (19 मई) को सजा सुना सकती है। माधुरी गुप्ता ने कुछ गोपनीय जानकारियां पाकिस्तानी अधिकारियों को दी थीं और वह दो आईएसआई अधिकारियों मुबशर रजा राणा और जमशेद के संपर्क में थीं। माधुरी गुप्ता के खिलाफ जुलाई 2010 में दाखिल किए गए आरोपपत्र के अनुसार उसका जमशेद के साथ रिश्ता था और वह उससे शादी की योजना बना रही थी। आरोपपत्र में कहा गया था कि वह इस्लामाबाद के अपने आवास पर लगे एक कंप्यूटर और ब्लैकबेरी फोन के जरिये दोनों पाकिस्तानी जासूसों से संपर्क में रहती थीं। हालांकि माधुरी गुप्ता का दावा है कि वह निर्दोष हैं।
A Delhi Court today convicted Madhuri Gupta, then second secretary of Indian High Commission in Islamabad in an espionage case. She was arrested in 2010 and was accused of leaking classified information to Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI).
— ANI (@ANI) May 18, 2018
इससे पहले पुलिस की पूछताछ में माधुरी गुप्ता ने कई सनसनीखेज खुलासे किए थे। माधुरी ने बताया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत की सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारी हासिल करना चाहती है और वह भारत और पाकिस्तान की हर गतिविधी पर नजर रखती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ में माधुरी ने कबूल किया था कि आईएसआई एजेंट भारत-पाक वार्ता से जुड़ी जानकारी पूछा करता था। उन्होंने बताया था कि भारत-पाक वार्ता के भारतीय एजेंडे में एजेंट की खास दिलचस्पी थी।
माधुरी गुप्ता ने कबूल किया था कि उनके द्वारा कई अहम जानकारियां आईएसआई के हाथ लगीं। माधुरी गुप्ता ने बताया था कि उनके सीनियर अधिकारी उनका अपमान करते थे और मजाक उड़ाते थे, इसी का फायदा उठाते हुए आईएसआई एजेंट राणा ने उससे नजदीकी बनानी शुरू की और प्यार का इजहार कर दिया।