एक वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड में एक ही परिवार के पाँच सदस्यों को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सज़ा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की अदालत ने भतीजे की हत्या के मामले में चाचा समेत एक ही परिवार के पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त लोक अभियोजक अनिल श्रीवास्तव ने आज यहां बताया कि रायगढ़ जिले की अदालत ने हत्या के मामले में दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। श्रीवास्तव ने बताया कि जिले के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे ने प्रेमसाय पैंकरा (52), उसकी पत्नी बुटीबाई (50), पुत्र भोले (21), प्रेमसाय का छोटा भाई सुमंत (47), और सुमंत की पत्नी रतनवती (40) को भतीजे बनऊ पैंकरा (36) की हत्या का दोषी पाया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने गुरूवार शाम सभी पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास और पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं अदा करने पर 15-15 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का प्रावधान है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों को मृतक की आठ वर्षीय बेटी प्रिया और मृतक की पत्नी की गवाही पर सजा हुई है। दोनों हत्या के प्रत्यक्षदर्शी हैं।
अभियोजन के अनुसार जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरानगर में 10 जुलाई वर्ष 2017 की रात बनऊ पैंकरा और उसकी पत्नी घुमेत पैंकरा के मध्य एक जोड़ी बैल को छह हजार रुपए में खरीदने को लेकर विवाद हुआ और पति ने गुस्से में पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद अभियुक्तों ने बनऊ पैंकरा की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पैंकरा की पत्नी घुमेत पैंकरा की रिपोर्ट पर लैलूंगा पुलिस ने सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा अक्तूबर 2017 को अदालत में आरोप पत्र दायर किया।