एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के आरोप में चार लोगों को उम्रकैद

उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के आरोप में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. हमीरपुर जिला अदालत शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार यादव के अनुसार यह मामला सितंबर 2006 का है. घटना में खेत में मवेशी जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और बाद में आरोपियों ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दी. मरने वालों में  परशुराम, मूलचंद्र, राजेश, ललती और अनीता शामिल थे.

सभी हत्या गोली मारकर की गई थी.  इस मामले में उसी परिवार के चार अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे. यादव ने बताया कि इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश विजय पाल की अदालत ने रामरतन, उसके बेटे प्रेमचंद्र और दो सगे भाई शिवबालक व नृपत को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

इस मामले में अदालत ने आरोपियों पर 72-72 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि इस मामले में पीडि़त पक्ष बीते 12 साल से न्याय के लिए लड़ रहा था. इस दौरान उन्होंने पुलिस थानों के भी कई चक्कर लगाए.

आखिरकार 12 साल बाद अदालत ने सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर यह फैसला किया है. हालांकि आरोपी इस फैसले के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं. (विशेष इनपुट भाषा से)

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