लोको पायलट को 3 साल पहले किए रेप की सज़ा मे मिली 10 साल सश्रम कारावास की सजा
यूपी: तीन साल पहले महिला यात्री से हुए रेप के चर्चित मामले में अदालत ने लोको पायलट को दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं, सबूतों के अभाव में महिला को ट्रेन चालक के सुपुर्द करने के आरोपी को बरी कर दिया गया।
मीडीया रिपोर्ट के अनुसार एडीजीसी केएम खान ने बताया कि पीलीभीत निवासी एक महिला ने 20 जनवरी 2015 को जीआरपी जंक्शन पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 जनवरी 2015 को वह उत्तराखंड जाने के लिए बरेली जंक्शन पहुंची। यहां उसकी ट्रेन छूट गई। दोपहर करीब तीन बजे रामकुमार गुडीमुडी नाम का शख्स महिला के पास पंहुचा।
उसने महिला को लोको पायलट राकेश शर्मा से मिलाया और कहा कि उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन राकेश लेकर जाएगा। तुम इनके साथ चली जाना। राकेश महिला को बहलाकर रोडवेज के पास स्थित एक धर्मशाला में ले गया और रेप किया। पुलिस ने राकेश और रामकुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इस चर्चित मामले की सुनवाई अजय सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई। लोको पायलट राकेश को अदालत ने दोषी पाया, जबकि रामकुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।