GST: व्यापारियों को राहत, खरीद रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ी
जीएसटी रिटर्न भरने के लिये कंपनियों को अब और समय दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने जुलाई के लिये खरीद रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है, अब जुलाई के लिये जीएसटीआर-2 30 नवंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समय सीमा 31 अक्टूबर थी। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से व्यापारियों और टैक्स भरने वालों को राहत मिलेगी। जीएसटीआर-3 फाइल करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब 11 दिसंबर तक जीएसटीआर-3 फाइल कर सकते हैं। पहले यह तारीख 10 नवंबर 2017 थी। 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू किया गया था।
हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने का ऐलान किया था। अरुण जेटली ने ट्वीट में लिखा था ‘टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ की जा रही है। पैसे टैक्सपेयर्स के लेजर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।’
इससे पहले सरकार ने जुलाई माह में जीएसटी रिटर्न भरने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। जीएसटी कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न फाइल करने या देर से कर भुगतान करने पर केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लगता है। राज्य जीएसटी के तहत भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है।