रेयान स्कूल के मालिक पर गिरी गाज, जुवेनाइल एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा, मीडिया वालों को पुलिस ने पीटा
गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात साल के मासूम प्रद्युम्न की हुई नृशंस हत्या मामले में हरियाणा सरकार ने स्कूल के मालिक अल्बर्ट पिन्टो के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच से इनकार करते हुए गुड़गांव पुलिस को निर्देश दिया है कि स्कूल के मालिक के खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत केस दर्ज करे। बता दें कि मृत बच्चे के पिता वरुण ठाकुर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही लोगों से हिंसा नहीं करने की अपील भी कर रहे हैं।
शिक्षा मंत्री शर्मा ने कहा कि स्कूल प्रशासन की तरफ से मामले में लापरवाही बरती गई है। स्कूल की मान्यता रद्द करने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यहां पढ़ने वाले 1200 बच्चों के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा, “हमने गुड़गांव पुलिस के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक अल्बर्ट पिन्टो के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।” मंत्री ने कहा कि मामले में हरियाणा सरकार ने त्वरित कार्रवाई करने और स्कूल के बाहर शराब की दुकान को स्थाई रूप से बंद कराने का आदेश दिया है।
इधर, रेयान स्कूल के बाहर अभिभावकों के विरोध-प्रदर्शन का कवरेज कर रहे पत्रकारों पर गुरुग्राम पुलिस ने अपना गुस्सा निकाला और उनकी पिटाई कर दी। पुलिस के हमले में कई पत्रकार घायल हुए हैं। तीन पत्रकारों को गम्भीर चोट आई हैं। कई कैमरे भी तोड़े गए हैं। मीडिया की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।