उच्च न्यायालय ने खारिज की महिला यौन उत्पीड़न के आरोपी 3 पादरियों की अग्रिम जमानत याचिका

केरल उच्च न्यायालय ने एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी मलंकारा सिरियन आॅर्थोडॉक्स चर्च के तीन पादरियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। पादरी अब्राहम वर्गीज उर्फ सोनी वर्गीज , जॉब मैथ्यू और जेस के . जॉर्ज ने केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा अपने खिलाफ मामले दर्ज किये जाने के तुरंत बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपराध शाखा ने मलंकारा सिरियन आॅर्थोडॉक्स चर्च के पांच में से चार पादरियों के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया था , जिनमें इन तीनों के नाम भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन ने जमानत याचिकायें खारिज करते हुये कहा कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं।

अदालत ने कहा अगर इस पड़ाव पर अग्रिम जमानत दे दी जाती है तो इससे जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जांच अभी शुरुआती चरण में है। इससे पहले, अदालत ने पुलिस को महिला के पति द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न से संबद्ध शिकायत एवं मामले से संबंधित अन्य दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था। जमानत याचिकाओं में पादरियों ने महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोपों से इंकार किया था।

अपराध शाखा ने महिला का बयान दर्ज करने के बाद इन पादरियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। इन पादरियों का आरोप है कि राजनीतिक दलाब उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस महिला के पति ने पिछले महीने पांच पादरियों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसकी पत्नी के धार्मिक रिवाज के तहत गोपनीय स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने और यौन उत्पीड़न के लिये किया है।

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