पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में शादियों में अब नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, हाईकोर्ट ने लगाया बैन

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार (07 दिसंबर) को शादियों और अन्य समारोहों में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोग ऐसा नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट ने नए साल के जश्न पर भी पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के शासन से कहा है कि इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से आदेश का पालन करने को कहा है।

बता दें कि इससे पहले हाई कोर्ट ने दिवाली के मौके पर भी  पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक मात्र तीन घंटे के लिए ही छूट दी थी। कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया था। पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एके मित्तल औरव जस्टिस अमित रावल की पीठ ने तब अपने आदेश में साफ किया था कि बैन से संबंधित विस्तृत गाइडलाइंस बाद में जारी की जाएगी।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में रात 10 बजे के बाद खूब पटाखे जले और प्रदूषण का स्तर दिल्ली-एनसीआर में काफी बढ़ गया। हालांकि, पॉल्यूशन का यह लेवल पिछले साल की तुलना में कम था।

इधर, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ठंड के दिनों में हर साल बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर नाराजगी जाहिर की है और राज्य सरकारों से कड़े कदम उठाने को कहा है। इसी कड़ी में कोर्ट ने शादियों और अन्य समारोहों समेत नए साल के जश्न पर भी पटाखे जलाने पर बैन लगाया है।

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