हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव पर अवमानना के केस में भेजा नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। नोएडा फूड प्लाजा से संबंधित मामले में पतंजलि के डायरेक्टर बाबा रामदेव को दिए गए एक आदेश की अवहेलना करने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के गौतम बु्द्ध नगर के जिला मजिस्ट्रेट बीएन सिंह, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण वीर सिंह को भी नोटिस जारी किया है। नोएडा में फूड पार्क बनाने के लिए पतंजलि को जो जमीन दी गई थी, उसे यथास्थिति बनाए रखने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिए थे, लेकिन कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण अब यह नोटिस जारी किया गया है। निर्देशों के बाद भी उस जमीन को तार की बाढ़ की मदद से घेर दिया गया है। गौतम बुध्द नगर के कादरपुर गांव के किसान सोहन ने अवमानना की एक याचिका कोर्ट में दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह कदम उठाया है।

जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने इस मामले में सभी उत्तरदायी लोगों को एक महीने के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है, साथ ही यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 के दिन विवादित जमीन के टुकड़े पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था, उसके बाद भी उस जमीन में बाढ़ की फेंसिंग कर दी गई और आदेश की अवहेलना की गई। याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि यह पूरी तरह से कोर्ट के आदेश की अवहेलना है इसलिए यह अवमानना के तहत आता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे में उस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज्य ने उसे अधिग्रहित किया था, लेकिन बाद में उसे पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को फूड प्लासा बनाने के उद्देश्य से दे दिया गया था। जिसके बाद इस मामले में एक याचिका दायर की गई थी, तब हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 में इस जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया था।

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