एक जोड़े ने शादी के 9 साल तक नहीं किया सेक्स, यही बना हाई कोर्ट द्वारा शादी रद्द करने का कारण
अगर शादी के बाद एक निश्चित समय तक कोई जोड़ा सेक्स नही करता तो ये कारण तलाक़ का एक अच्छा कारण हो सकता है. ये बात आज बांबे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पस्ट कर दी . मीडीया से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कोल्हापुर के रहने वाले पति-पत्नी शादी के पहले दिन से ही कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़ते हुए उन्हें कुल नौ साल हो चुके हैं। नौ साल पहले अपनी शादी के दिन महिला ने दावा किया था कि उसके पति ने सादे कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाकर उसके साथ शादी कर ली थी। उसने इस शादी को खारिज करने की अपील की थी, जबकि उसके पति ने इसका विरोध किया था।
जस्टिस मृदुला भास्कर ने कहा,”धोखाधड़ी का कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन शादी को इस आधार पर तोड़ा जा सकता है कि दोनों पति-पत्नी के बीच बीते नौ सालों में किसी किस्म के शारीरिक संबंध नहीं बने हैं। शादी की सबसे महत्वपूर्ण बातों में एक यह भी है कि पति और पत्नी के बीच नियमित तौर पर शारीरिक संबंध बनते हों। लेकिन अगर किसी शादी में शारीरिक संबंध ही न हों तो यह निश्चित रूप से शादी के मकसद पर सवाल उठाने वाली बात होगी।”
शादी के बाद जरूरी हैं यौन संबंध : जस्टिस भास्कर ने कहा, शादी के बाद कम से कम एक बार यौन संबंध बनाना शादी को स्थापित करने के लिए जरूरी है। लेकिन इस मामले में दोनों पक्ष एक दिन के लिए भी साथ नहीं रहे हैं। इस तरह का कोई भी सबूत पति पेश नहीं कर सका है कि दोनों के बीच यौन संबंध बने थे। ऐसे में, किसी सबूत के अभाव में महिला ने शादी को शून्य घोषित करने की मांग की है। वहीं, पति का दावा है कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, यहां तक कि महिला प्रेग्नेंट भी हुई थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पति किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ की रिपोर्ट अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए नहीं ला सका। कोर्ट ने उनसे मतभेदों को सुलझाने की भी अपील की थी, लेकिन ये हो नहीं सका।
2009 से जारी है कानूनी जंग : बता दें कि इस मामले को सन 2009 में दाखिल किया गया था। उस वक्त लड़की की उम्र 21 साल थी, जबकि पति की उम्र 24 साल थी। लड़की का कहना था कि लड़के ने उससे सादे कागज पर दस्तखत करवाए थे और यहां तक कि रजिस्ट्रार के सामने भी ले गया था। लेकिन उसे उस वक्त पता नहीं चल सका कि ये शादी के दस्तावेज हैं। जब उसे इस बात का अहसास हुआ कि उसकी शादी गलत तरीके से हो गई है तो उसने शादी को खारिज करने के लिए कोर्ट में अपील की थी।