हैदराबाद में हुए दोहरे बम धमाकों के मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को ठहराया दोषी, 2 हुए बरी


साल 2007 में हैदराबाद में हुए दोहरे बम धमाकों के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने बम धमाकों के मामले में 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है, वहीं 2 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें कि ये धमाके हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क इलाके में हुए थे जिनमें 44 लोगों की मौत हुई थी और 68 लोग घायल हो गए थे। बता दें कि इस मामले में कुल 5 लोग आरोपी थे, जिनमें से अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी दोषी ठहराए गए हैं। वहीं फारुख शर्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार शेख को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अन्य आरोपी तारिक अंजुम पर अदालत सोमवार यानि कि 10 सितंबर को फैसला सुनाएगी।

हैदराबाद में साल 2007 में हुए इन धमाकों की जांच तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने की थी। पुलिस ने इस बम धमाके में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन के कथित आतंकवादी थे। इस मामले में दो फरार आतंकियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद अकबर, इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुख शर्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम के तौर पर हुई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को चेरापल्ली केन्द्रीय कारागार में रखा गया था।

मामले में दोषी करार दिए गए 2 आतंकियों में से एक अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था, जबकि रियाज भटकल ने गोकुल चाट पर बम लगाया था। अन्य दोषी इस्माइल चौधरी ने दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे बम लगाया था। हालांकि यह बम नहीं फटा था और पुलिस ने इसे डिफ्यूज कर दिया था। आरोपी तारिक अंजुम पर विस्फोट के बाद आरोपियों को शरण देने का आरोप है। बता दें कि गोकुल चाट इलाके में हुए बम विस्फोट में 32 लोगों की मौत हुई थी और 47 लोग घायल हुए थे। वहीं लुंबिनी पार्क इलाके में हुए बम विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई थी और 21 अन्य घायल हुए थे।

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