IRCTC घोटाला मामले में राबड़ी, तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत

इंडियन रेलवे केटरिंग एंट टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) मुखिया लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल गई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अब इन सभी को पर्सनल बॉन्ड और एक-एक लाख रुपए का मुचलका भरना पड़ेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में लालू के खिलाफ भी वारंट जारी करने के लिए कहा है। कारण- वह शुक्रवार (31 अगस्त) को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए।

कोर्ट ने लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है, जिसके अंतर्गत आरजेडी प्रमुख को छह अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के एक मामले में लालू दोषी घोषित किए जा चुके हैं। गुरुवार (30 अगस्त) को उन्होंने झारखंड के रांची स्थित सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया था।

चारा घोटाला मामले में वह 10 अप्रैल से परोल पर बाहर थे। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की समयसीमा बढ़ाने से साफ इन्कार कर दिया था, जिसके बाद 30 अगस्त को उन्हें सरेंडर करने के लिए आदेश दिया गया था। आरजेडी प्रमुख इसी बाबत गुरुवार सुबह रांची पहुंचे, जहां सरेंडर करने से कुछ देर पहले वह पार्टी नेताओं से मिले।

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में इससे पहले राबड़ी और तेजस्वी ने जमानत के लिए पटिलाया हाउस कोर्ट में याचिका दी थी। इससे पहले 16 अप्रैल को सीबीआई ने कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू, राबड़ी, तेजस्वी, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के नाम थे।

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